Uttarakhand

खाद्य पदार्थों से लेकर दवाओं और बीमा पॉलिसी तक, अब जीएसटी घटा, आम आदमी की जेब को सीधी राहत

नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% होंगे। पुराने 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। हालांकि, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का अलग टैक्स स्लैब लागू होगा।

दूध-पनीर से लेकर रोटी तक टैक्स फ्री

बैठक में तय हुआ कि रोजमर्रा की कई चीजें अब जीरो जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इनमें यूएचटी दूध, पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, रोटी और रेडी टू ईट पराठा शामिल हैं। यही नहीं, शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं जैसे पेंसिल, रबर, नोटबुक, ग्लोब और चार्ट भी अब पूरी तरह टैक्स फ्री होंगी।

दवाओं और बीमा पर राहत

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी है। 33 जीवन रक्षक दवाओं, जिनमें कैंसर की तीन दवाएं भी शामिल हैं, पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी जीरो जीएसटी के दायरे में लाया गया है।

रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती

अब शैंपू, साबुन, तेल, नमकीन, पास्ता, कॉफी और नूडल्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। वहीं, कार, बाइक, सीमेंट और टीवी जैसे सामानों पर 28% की जगह 18% टैक्स लागू होगा।

22 सितंबर से लागू होंगे नए नियम

जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। इसका मतलब है कि इस तारीख से कई चीजें सस्ती हो जाएंगी और त्योहारों से पहले आम आदमी की जेब को सीधी राहत मिलेगी।

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